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Saturday, February 2, 2019

BUDGET 2019: घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स

1 घर बेचकर 2 घर लेने पर कैपिटल गेन्स नहीं, सस्ते घर के लिए इनकम टैक्स छूट 1 साल बढ़ेगी. अगर दूसरे घर में खुद रह रहें हैं तो उस पर भी टैक्स छूट. अनसोल्ड इन्वेंट्री पर 2 साल की टैक्स छूट, सालाना ₹2.40 लाख तक हाउस रेंट पर TDS नहीं लगेगा- वित्तमंत्री. सस्ते घर प्रोजेक्ट पर मिल रही टैक्स छूट जारी रहने की संभावना है. सस्ते घर प्रोजेक्ट पर मिल रही छूट की मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है. ऐसे में अंतरिम बजट में इसकी समयसीमा बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है. सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए साल 2016 में एक घोषणा की थी कि जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर कंपनियां आएंगी, उनके प्रॉफिट पर सरकार टैक्स नहीं लेगी.

from Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2S2reKp

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