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Monday, May 13, 2019

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करंट से मौत के मामले में 40 लाख रुपये मुआवजा का आदेश

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रायगढ़, 11 मई (भाषा) छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अलग-अलग घटनाओं में करंट से महिला और युवक की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने परिजनों को 39.50 लाख रूपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सुभाष पटेल ने शनिवार को यहां बताया कि "रायगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम" ने विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही के कारण कंरट लगने से रामशिला सिदार (29 वर्ष) और शत्रुघन चौहान की मृत्यु होने पर रामशिला के पति को 19.75 लाख रुपए और चौहान की पत्नी को 19.75 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया

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