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Thursday, April 4, 2019

योगेंद्र साव के मामले में उच्च न्यायालय में बहस जारी, साव ने सजा को गलत बताया

रांची, तीन अप्रैल (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय में आज कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को रंगदारी मांगने के प्रकरण में निचली अदालत से हुई सजा के मामले में बहस हुई। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई अधूरी रही। इस मामले में सरकार की ओर से जवाब देने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया जिसके बाद न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

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