रांची, 29 मार्च(भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके दोषसिद्धि पर स्थगन देने के अनुरोध पर शुक्रवार को सीबीआई से उसका जवाब दो सप्ताह के भीतर दाखिल करने को कहा है। भुइयां, मधु कोड़ा के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में मंत्री थे। हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। भुइयां इन दिनों जमानत पर हैं और अब उन्होंने उच्च न्यायालय का रूख किया है। भुइयां कई दलों में शामिल रहे और अब वे हाल
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उच्च न्यायालय ने भुइयां मामले में सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा
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