परिवहन विभाग की इस पहल का सभी स्वागत कर रहे हैं. परिवहन विभाग की ओर से बताया गया कि 6 अन्य केस अभी प्रक्रिया में हैं, जिनमें मुआवजे की राशि दी जानी है. हिट एंड रन मामले में घायल को 12 हज़ार 500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है जबकि मृतकों को 25 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं.from Latest News झारखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2Vb3fWg

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