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Friday, January 25, 2019

मप्र में प्रधान अध्यापक की 17.60 लाख की बेहिसाब संपत्ति जब्त होगी

इंदौर, 24 जनवरी (भाषा) मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत फैसला सुनाते हुए बृहस्पतिवार को यहां विशेष अदालत ने प्रधान अध्यापक की 17.60 लाख रुपये के मूल्य वाली बेहिसाब संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। लोकायुक्त पुलिस के छापों से करीब छह साल पहले सामने आयी इस मिल्कियत का इस्तेमाल जनहित में किया जायेगा। विशेष न्यायाधीश समरेश सिंह कुशवाह ने मामले में रामदयाल जोशी की अनुपातहीन संपत्ति को भ्रष्ट साधनों से अर्जित करार दिया और इसे जब्त करने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया

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