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Sunday, June 24, 2018

आयकर नोटिस के बाद भी भर सकते हैं संशोधित रिटर्न : ITAT

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के हाल में जारी किए गए निर्देशों से आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है . न्यायाधिकरण की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत कोई आयकर अधिकारी किसी आयकरदाता की ओर से संशोधित रिटर्न में किए गए लाभ के दावे को इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता कि उसने नोटिस मिलने के बाद संशोधित रिटर्न भरा. 

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